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विंबलडन ओपन के फाइनल में दूसरी बार एंजेलिक कर्बर से भिड़ेगी सेरेना विलियम्स
हाईलाइट
- सेरेना विलियम्स ने जूलिया गोर्जेस को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया।
- एंजेलिक कर्बर ने जेलेना ओस्टापेंको को 6-3, 6-3 से हराया।
डिजिटल डेस्क, लंदन। पूर्व नम्बर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स विंबलडन ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इस 25वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने 13वीं वरीयता प्राप्त जूलिया गोर्जेस को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ जूलिया का सफर विंबलडन में खत्म हो गया है। जूलिया अपना पहला विंबलडन सेमीफाइनल खेल रही थी। ऑल इंग्लैंड क्लब में खेले गए इस मैच में जूलिया सेरेना के सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर सकी। बता दें कि सेरेना सात बार विंबलडन जीत चुकी हैं।
सेमीफाइनल के एक अन्य मुकाबले में 11वीं वरीयता प्राप्त एंजेलिक कर्बर ने 12वीं वरीयता प्राप्त जेलेना ओस्टापेंको को 6-3, 6-3 से आसानी से हरा दिया। इस जीत के साथ वह दूसरी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंच गई। इससे पहले वह 2016 में भी फाइनल में पहुंची थी, जहां सेरेना विलियम्स नें उन्हें लगातार सेटों में 7-5, 6-3 से हराया था।
मैच जीतने के बाद सेरेना ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि, "मैं बहुत खुश हूं। 17 महीने बाद वापसी करते हुए फाइनल में खेलने को लेकर एक्साइटेड हूं।''
सेरेना फाइनल में अपने 24वें ग्रैंड स्लेम खिताब के लिए उतरेंगी। 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद प्रेग्नेंसी की वजह से वह टेनिस से हट गई थी। प्रेग्नेंसी के बाद यह उनका पहला ग्रैंड स्लेम फाइनल है। वहीं दो बार की ग्रैंड स्लेम चैंपियन और पूर्व नं. एक कर्बर भी इस फाइनल में सेरेना से 2016 विंबलडन ओपन के फाइनल का बदला लेने उतरेंगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।