कैबिनेट: नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूरी, 2026-27 तक चलेगी योजना

नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना के लिए 500 करोड़ अतिरिक्त मंजूरी, 2026-27 तक चलेगी योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को विधानसभा में हुई। कैबिनेट ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त की स्वीकृति दी गई।

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को विधानसभा में हुई। कैबिनेट ने नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त की स्वीकृति दी गई।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 407 परियोजनाओं पर काम चल रहा। शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति/निविदा स्तर पर है। नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य इस योजना के तहत किए जाते हैं।

शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की स्वीकृति दी

कैबिनेट द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य योजना अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत राशि 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये राशि के व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए संशोधित अहर्ता-शर्तें स्वीकृत

कैबिनेट ने मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता संबंधी दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने की शर्त पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सभी 25 उम्मीदवारों को उक्त दोनों अहर्ताओं के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे उम्मीदवार जो परिवीक्षा अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी और उनकी सेवा समाप्त करने की शर्त पर ही नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।

Created On :   4 Dec 2025 12:39 AM IST

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