पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को सशर्त अंतरिम जमानत दी

- 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली सशर्त अंतरिम जमानत
- हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से लगाई रोक
- कोर्ट ने कहा 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी
डिजिटल डेस्क, कलकत्ता। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दी। दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं। कोर्ट ने कहा 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी। इससे पहले की सुनवाई ने हाईकोर्ट ने कहा कि टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदाय, जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोलकाता के गार्डनरीच थाने में दर्ज मामले को ही मुख्य केस माना जाएगा, क्योंकि यह पहले दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों की कार्यवाही बंद की जाएगी। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए। शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थीं।
आपको बता दें शर्मिष्ठा ने अपने एक वीडियो में उन अभिनेताओं की आलोचना की थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में कथित तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और विवाद पैदा हो गई। जिसके चलते पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और कोलकाता लाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने ममता सरकार की आलोचना की थी।
Created On :   5 Jun 2025 4:11 PM IST