महाराष्ट्र न्यज: फडणवीस सरकार ने सरकारी वाहन खरीदने के लिए जारी किया नया आदेश, इतनी तय की कीमत

फडणवीस सरकार ने सरकारी वाहन खरीदने के लिए जारी किया नया आदेश, इतनी तय की कीमत
  • पुरानी गाड़ियां कबाड़ होगी घोषित
  • सरकारी वाहन खरीदने पर नहीं लगता किसी प्रकार का टैक्स
  • इसके तहत 20 फीसदी की मिलेगी अतिरिक्त छूट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र वित्त मंत्रालय ने नए वाहन खरीदने को लेकर एक शासकीय आदेश पारित किया है। अब सरकारी ऑफिसर कोई गाड़ी खरीदा है तो उन्हें पहले से ज्यादा दाम चुकाने होंगे। इसके पहले वाले आदेश को भी मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। नई दरें 17 सितंबर, 2025 से लागू हो गई है। हालांकि, सरकार ने इस फैसले के पीछे का कारण बताया है कि बढ़ती उत्पादन लागत, महंगाई और BS-VI मानक की नए वाहनों की कीमतों में बढ़ोत्तरी है।

ये होगी नई दरें

सरकारी अधिकारी को नई गाड़ी खरीदने पर GST, वाहन कर और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही रैंक के हिसाब से कीमतें भी तय की गई है। प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितनी भी कीमत का वाहन खरीद सकता है। वहीं, अगर कोई मंत्री या फिर मुख्य सचिव नया वाहन खरीदेगा तो वे 30 लाख मूल्य तक का वाहन परचेस कर सकते हैं। इनके अलावा, अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव: ₹25 लाख तक, राज्य सूचना आयुक्त और महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के सदस्य ₹20 लाख तक, राज्य स्तर के विभागाध्यक्ष, आयुक्त, महानिदेशक और संभागीय आयुक्त: ₹17 लाख तक, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक ₹15 लाख तक, राज्य स्तरीय वाहन समीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अन्य अधिकारी: ₹12 लाख तक ही खरीद सकते हैं।

ईवी वाहनों के लिए इतनी मिलेगी छूट

पर्यावरण में सुधार के लिए सरकारें कई तरह के अभियान चल रही है। वहीं, इससे निपटने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक (ईवी) वाहन भी आग गए हैं। लेकिन, अब महाराष्ट्र में कोई अधिकारी ईवी वाहने खरीदना चाहता है तो उन्हें तय कीमत से 20 फीसदी छूट रहेगी यानी अगर कोई पुलिस अधीक्षक ईधन कार खरीदी करते है तो 15 लाख रुपए तक ही खरीद सकते हैं, लेकिन ईवी कार के लिए अनुमान राशि बढ़कर 18 लाख रुपए तक हो जाएगी। वहीं, अगर आपदा प्रबंधन में लेग फील्ड अधिकारी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वे भी 12 लाख तक ईवी कार बिना किसी चार्ज के खरीद सकते हैं।

कबाड़ घोषित गाड़ियां

मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नया वाहन तभी खरीदा जा सकता है, जब पुरानी गाड़ी आधिकारिक रूप से ‘Mahavahan’ सिस्टम में कबाड़ घोषित नहीं करता है। ये नियम सभी स्वायत्त संस्थाओं, सरकारी कंपनियों, बोर्ड और निगमों पर लागू होता है। इसके अलावा बताया गया है कि इसके लिए सभी विभाग प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का पालन सही प्रकार से किए जाए।

Created On :   18 Sept 2025 6:47 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story