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MP News: अग्रिवीरों की भर्ती हेतु विभागीय भर्ती नियमों में संशोधन करें - जीएडी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेश जारी कर कहा है कि वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को नियुक्ति में हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया जाए।
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यदि अग्निवीर श्रेणी में पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो अग्निवीर हेतु आरक्षित रिक्त पदों को प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार अन्य पात्र अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरा जाए। अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने हेतु विभागीय नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जाये।
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आदेश में कहा गया है कि अग्निवीरों को नियुक्ति में आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को नियुक्ति में गृह विभाग अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत, अग्निवीर 20 प्रतिशत, गृह विभाग अंतर्गत आरक्षक (विशेष सशस्त्र बल) में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत, अग्निवीर 20 प्रतिशत, जेल विभाग अंतर्गत जेल प्रहरी में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत, अग्निवीर 20 प्रतिशत, वन विभाग अंतर्गत वन रक्षक में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत, अग्निवीर 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक को 5 प्रतिशत, अग्निवीर को 20 प्रतिशत आरक्षण (हॉरिजेन्टल) दिया जाए। आदेश में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि सभी विभाग इसका कड़ाई से पालन करें।
Created On :   13 Oct 2026 11:40 PM IST













