MP News: हाई कोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ ने परिवहन प्राधिकरण गठन अधिसूचना को वैध ठहराया

हाई कोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ ने परिवहन प्राधिकरण गठन अधिसूचना को वैध ठहराया
मप्र हाई कोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ में निजी बस ऑपरेटर हरिशंकर सिंह पटेल और अन्य द्वारा दायर याचिका में मप्र राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन संबंधी शासन की अधिसूचना की वैधता को चुनाैती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र हाई कोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ में निजी बस ऑपरेटर हरिशंकर सिंह पटेल और अन्य द्वारा दायर याचिका में मप्र राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन संबंधी शासन की अधिसूचना की वैधता को चुनाैती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने वादी पक्ष को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का अवसर देकर सुना। राज्य शासन ने भी अधिसूचना की वैधानिकता के पक्ष में तर्क रखे।

कोर्ट ने दोनों पक्षों के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना को विधि के अनुरूप एवं वैध माना और याचिका खारिज कर दी। साथ ही शासन को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी।

Created On :   16 Oct 2026 1:04 AM IST

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