तीन किमी के दायरे से बाहर के आरटीई प्रवेश होंगे रद्द

तीन किमी के दायरे से बाहर के आरटीई प्रवेश होंगे रद्द
जिप सीईओ का आदेश

डिजिटल डेस्क, भास्कर संवाददाता , नागपुर। ऑनलाइन आवेदन भरते समय गूगल मैपिंग में गड़बड़ी कर तीन किमी से ज्यादा अंतर पर रहने वालों ने आरटीई अंतर्गत प्रवेश लिए। इसकी शिकायत मिलने पर जिला परिषद सीईओ सौम्या शर्मा ने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी को जांच के आदेश दिए।

गूगल मैपिंग में गड़बड़ी का खेल

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेजों से लेकर गूगल मैपिंग में गड़बड़ी कर अवैध प्रवेश लेने का सिलसिला बरसों से चल रहा है। नियम के अनुसार स्कूल से तीन किमी के दायरे में रहने वालों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। लॉटरी में स्कूल से तीन किमी के दायरे से बाहर रहने वाले कई बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए। शातिर िदमाग इंटरनेट कैफे ऑपरेटरों से ऑनलाइन आवेदन भरते समय गूगल मैपिंग में गड़बड़ी कर नामचीन स्कूल में प्रवेश पाने का खेल चल रहा है। नतीजा स्कूल से तीन किमी के दायरे में रहने वाले गरीब बालक आरटीई प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जिला परिषद सीईओ सौम्या शर्मा के संज्ञान में प्रकरण लाने पर जांच के आदेश दिए।

Created On :   24 May 2023 2:53 PM IST

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