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उपजिला चुनाव अधिकारी को अब नहीं दिया जाएगा अतिरिक्त काम
डिजिटल डेस्क, वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई। राज्य के हर जिले के उप जिला चुनाव अधिकारियों और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को अब कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं सौंपा जा सकेगा। उप जिला चुनाव अधिकारियों को केवल केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से सौंपे गए कामों को करना पड़ेगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके तहत सरकार ने सभी विभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उप जिला चुनाव अधिकारियों को चुनाव से जुड़े काम-काज के अलावा कोई दूसरा काम न सौंपा जाए।
आदेश का पालन नहीं हो रहा
सरकार का कहना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारी की दृष्टि से निर्वाचन से जुड़े सभी काम निश्चित अवधि में पूरा करना आवश्यक है। केंद्रीय चुनाव आयोग से जुड़े कामों को करने के लिए उप जिला चुनाव अधिकारी अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। यदि उप जिला चुनाव अधिकारी को चुनाव के अलावा कोई अन्य काम सौंपा जाता है, तो उनके काम पर विपरित असर पड़ सकता है। इसके मद्देनजर सभी विभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को उप जिला चुनाव अधिकारी को चुनाव के अलावा दूसरे काम न देने के बारे में आदेश भी दिए जाते हैं। लेकिन आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने एक बार फिर से आदेश जारी किया है।
Created On :   26 May 2023 7:17 PM IST