- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग न करने वाले 6...
रेन वाटर हार्वेस्टिंग न करने वाले 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई
- निर्माण कार्य करते समय करनी होगी व्यवस्था
- अभियान को लेकर प्रशासन गंभीर
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। मनपा की सीमा में निर्माण कार्य करते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए इमारत निर्माण अनुमति देते समय स्लैब के आकार अनुसार व मंजिल अनुसार अनामत राशि ली जाती है। लेकिन शहर में जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ व रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था करने के सबूत पेश नहीं किए ऐसे 6 निर्माण धारकों से अनामत राशि मनपा ने जब्त की है।
शहर का जलस्तर दिन-ब-दिन घटता जा रहा है। इस पर उपाययोजना के तौर पर बारिश के पानी को रोकने व उसे भूमि में पानी की बचत करने के उद्देश्य से मनपा ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग उपक्रम शुरू किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अमल प्रभावी तौर पर करने के लिए संपत्ति धारकों को मनपा की ओर से घर के स्लैब के आकार अनुसार 5,000 रुपए, 7,000 रुपए व 10,000 रुपए ऐसा अधिक अनुदान तथा 3 वर्ष तक संपत्ति टैक्स में 2 प्रश छूट दी जा रही है। अनुमति धारक निर्माण धारकों को रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग करने के लिए इसके पहले 15 दिन का समय दिया गया था किंतु इस समयावधि में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग करने के सबूत पेश नहीं करने पर तुकुम व वड़गांव प्रभाग के प्रत्येक 1, भानापेठ व समाधि वॉर्ड में प्रत्येक 1 तो शास्त्रीनगर के 2 ऐसे कुल 6 निर्माण अनुमति धारकों की अनामत राशि जब्ती की कार्रवाई की है।
शहर के कुआं, बोरवेल धारकों को रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य है। उन्हें कुछ दिनों की समयावधि दी है। इस समयावधि में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने से सभी को रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग कराने की अपील मनपा की ओर से की जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक विपिन पालीवाल के मार्गदर्शन में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। जलमित्र के रूप में कार्य करने वालों को उनके वार्ड में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। उनके प्रयासों से अगर 101 घरों में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग करने पर प्लैटीनम, 51 घरों में गोल्ड व 21 घरों में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग करने पर सिल्वर श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा।
Created On :   24 May 2023 3:55 PM IST