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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। चक्की पर मसाले पिसवाने आई एक 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी छापरू नगर निवासी श्याम नत्थूराम साजनानी (54) को नागपुर के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने धारा 354 और पॉक्सो के तहत दोषी मानकर 3 वर्ष की जेल और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से एड. रश्मि खापर्ड़े ने पक्ष रखा। यह मामला हुड़केश्वर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी भी इसी क्षेत्र में रहती है।
आरोपी की इसी क्षेत्र मेें चक्की है। घटना 13 मई 2022 की है। किशोरी मसाले पिसवाने के लिए आरोपी की चक्की पर आई थी। मसाले पीसने के बाद आरोपी ने किशोरी से रुपए लिए और खुले पैसे लौटाने के समय उसका हाथ पकड़ लिया। पीड़िता का आरोप था कि, उसका हाथ पकड़कर आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। वह डर कर घर लौट आई और परिजनों को यह बात बताई। पश्चात परिजनों की मदद से उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया है।
Created On :   23 May 2023 2:16 PM IST