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स्वच्छक कर्मियों को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने हेतु किया गया प्रशिक्षित!

डिजिटल डेस्क | पन्ना जिला चिकित्सालय पन्ना मे कार्यरत समस्त स्वच्छक कर्मियों को गुणवत्ता पूर्वक कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समस्त कर्मचारियों को वार्डो की साफ-सफाई, शौचालयों का रखरखाव, हाथ धुलाई तथा अस्पताल में उत्पन होने वाले जैव अवशिष्टों के निष्पादन की विधि तथा सुरक्षा के बारे में सिखलाई दी गयी।
अस्पताल मे कार्यरत स्वच्छक कर्मियों को अपनी सुरक्षा एवं मरीजों को संक्रमण से बचाने के गुण सिखाये गये। प्रशिक्षण में अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. व्ही.एस. उपाध्याय ने बताया कि आप सभी लोग अच्छा काम कर रहे है लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती है, जिसको समय-समय पर कम करते रहे तो मरीज एवं परिजन हमारी सेवाओं से खुश रहेंगे।
कायाकल्प निरीक्षण के दौरान अच्छे लगन से काम किया जिससे बाहर से आयी टीम संतुष्ट होकर गयी है लेकिन आगामी माह में अस्पताल का एन.क्यू.ए.एस. के अन्तर्गत निरीक्षण किया जाना है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी मेहनत को लगातार बनाये रखना, स्वच्छक कर्मियों की डेªस कोड के रूप मे ट्रेकसूट एवं महिला कर्मियो को स्वेटर पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हुए सिविल सर्जन ने मनोबल बढ़ाया तथा कर्मियों ने खुशी व्यक्त करते हुए और कड़ी मेहनत करने का वादा किया।
प्रशिक्षण में श्री एच.एस. त्रिपाठी अस्पताल प्रशासक, श्री आर.के. सोनी स्टूवर्ड, श्रीमती अभिलाशा आठ्या स्टाफ नर्स (प्रशिक्षक), श्रीमती रश्मि त्रिपाठी पोषक प्रशिक्षक उपस्थित रहे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।