- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम...
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करें – कर्मवीर शर्मा कलेक्टर श्री शर्मा ने दिया जिले के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश!
डिजिटल डेस्क | जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के विभाग प्रमुखों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि नशामुक्ति अभियान के तहत जिले में तम्बाकू आपदा से नागरिकों को बचाने के लिये प्रशासन प्रतिबद्ध है, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। कलेक्टर श्री शर्मा ने जारी निर्देश में कहा है कि जिले के नागरिकों को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 को प्रभावी रूप से लागू किया जाये।
साथ ही तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाये। सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्कालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन सिनेमा हॉल, रेस्टोरेण्ट, सभागृह, एयरपोर्ट प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टॉल मिष्ठान भंडार, ढा़बा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर दो सौ रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद बेचना और उनके द्वारा सेवन करना प्रतिबंधित है।
साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकानें प्रतिबंधित है। इसलिये तम्बाकू उत्पादों की व्यसनी और हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाये और तम्बाकू नियंत्रण नीतियों के साथ तम्बाकू विक्रेताओं व उद्योग द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बारे में जानकारी दी जाये।
Created On :   12 Oct 2021 3:39 PM IST