हर महिला को लंबे घने बाल बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपर्णा लवकुमार ने कैंसर पीड़ितों के लिए विग बनवाने के लिए अपने लंबे और घने बार दान कर दिए। इसपर अपर्णा का कहना है कि मैंने जो किया उसमें तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं, सिर पर बाल दो साल बाद फिर आ जाएंगे।
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कैंसर पीड़ितों के लिए महिला पुलिस अधिकारी ने दान किए अपने घुटने तक लंबे बाल

डिजिटल डेस्क। आज के दौर में हर कोई दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचता है, क्योंकि किसी को फुर्सत ही कहां है जो दूसरे के बारे में सोचे, लेकिन आज हम आपको केरल के त्रिशूर जिले की सीनियर पुलिस अधिकारी 46 साल की अपर्णा लवकुमार के बारे में बता रहे हैं जिन्होनें कैंसर पीडितों के लिए अपने घुटने तक लंबे बाल सिर मुंडवा कर दान कर दिए। इसके लिए अपर्णा की चारों तरफ काफी सराहना की जा रही है।


दो बच्चों की मां अपर्णा, त्रिशूर के महिला पुलिस स्टेशन में काम करती है। जागरुकता अभियान के दौरान एक 5वीं में पढ़ रहे एक कैंसर मरीज से मिलने के बाद अपर्णा ने ये निर्णय लिया।

खबरों के मुताबिक केरल में यूनिफॉर्म को लेकर कुछ नियम है। जिसमें आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, सिर नहीं मुंडवा सकते, जब तक कोई ठोस कारण न हो लेकिन अपर्णा की वजह काफी पॉजिटिव थी, जिसके लिए उन्हें सिर मुंडवाने की परमिशन दे दी गई। इसके पहले 2008 में प्राइवेट अस्पताल से एक मृत शरीर को रिलीज करवाने के लिए अपर्णा ने अपने सोने के कंगन दे दिए थे, क्योंकि मृतक के परिवार वालों के पास पैसे नहीं थे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।