सीएसटी पुल हादसा : स्ट्रक्चरल ऑडिटर सहित तीन को जमानत

सीएसटी पुल हादसा : स्ट्रक्चरल ऑडिटर सहित तीन को जमानत

Tejinder Singh
Update: 2019-12-18 13:44 GMT
सीएसटी पुल हादसा : स्ट्रक्चरल ऑडिटर सहित तीन को जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सीएसटी पुल हादसे के मामले में आरोपी स्ट्रक्चरल ऑडिटर नीरज देसाई सहित मनपा के तीन पूर्व अधिकारियों को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की है। मामले से जुड़े चारों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे। 14 मार्च 2019 को सीएसटी में गिरे पुल के चलते सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में आरोपी पूर्व मनपा कर्मचारी संदीप काकुल्टे,अनिल पाटील,शीतला प्रसाद कोरी पर अपने दायित्व के निवर्हन में लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। लिहाजा चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने मामले की सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने चारों आरोपियों को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। 

 

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