Mumbai News: शादी के निर्देशक करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार

शादी के निर्देशक करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार
  • अदालत ने कहा-फिल्म का शीर्षक प्रथम दृष्टया फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है
  • फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ‘शादी के निर्देशक करण और जौहर’ फिल्म की रिलीज पर रोक बरकरार रखी है। अदालत ने कहा कि फिल्म का शीर्षक प्रथम दृष्टया फिल्म निर्माता करण जौहर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करता है।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने इस साल मार्च में एकल न्यायमूर्ति आर.आई.छागला द्वारा ‘शादी के निर्देशक करण और जौहर’ फिल्म की रिलीज पर स्थगन आदेश की पुष्टि की और फिल्म के निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक सरावगी और वकील आनंद मिश्रा की दायर अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को अपडेट शीर्षक के साथ रिलीज करने की अनुमति मांगी, तो पीठ ने उन्हें ऐसे किसी भी अनुरोध के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया।

अदालत ने 13 जून 2024 को करण जौहर के पक्ष में स्थगन का आदेश दिया था, जब उन्होंने फिल्म के निर्माता इंडिया प्राइड एडवाइजरी के लेखक संजय सिंह और निर्देशक बबलू सिंह के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जौहर की दलील थी कि शीर्षक में उनके नाम का अवैध रूप से उपयोग किया गया है, जो उनके व्यक्तित्व और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

Created On :   7 May 2025 10:02 PM IST

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