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Mumbai News: गैंगस्टर अबू सलेम की 25 साल की सजा अब तक नहीं हुई है पूरी

- हलफनामा दाखिल कर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
- सलेम की 25 साल की सजा अब तक नहीं हुई है पूरी
- साढ़े उन्नीस साल ही हुए
Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर अबू सलेम की अब तक 25 साल की सजा पूरी नहीं हुई है। इसलिए उसे समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेथना की पीठ के समक्ष सलेम की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सलेम ने दावा किया है कि उसकी 25 साल की सजा पूरी हो गई है। इसलिए भारत और पुर्तगाल के बीच संधि के अनुसार उसे रिहा किया जाना चाहिए। सलेम को 2006 के एक मामले में अच्छे व्यवहार के लिए सजा में 3 साल 16 दिन की छूट मिली है। इस आधार पर सलेम का दावा है कि वह 24 साल 9 महीने की सजा काट चुका है।
साढ़े उन्नीस साल ही हुए
जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक सुहास वार्के द्वारा अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख के माध्यम से दायर हलफनामे में पीठ को बताया गया कि 31 मार्च, 2025 तक सलेम ने जेल में 19 वर्ष 5 महीने 18 दिन ही सजा काटी है। केंद्र सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 को पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि यदि सलेम प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे मृत्युदंड या 25 वर्ष से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि सलेम की रिहाई का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वार्के ने पीठ से सलेम की याचिका खारिज करने का आग्रह किया।
Created On :   8 May 2025 9:10 PM IST