नागपुर समेत पांच जिला परिषदों के चुनाव कराने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नागपुर समेत पांच जिला परिषदों के चुनाव कराने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Tejinder Singh
Update: 2019-08-01 16:19 GMT
नागपुर समेत पांच जिला परिषदों के चुनाव कराने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद नागपुर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार और धुले जिला परिषदों और इसके तहत आने वाली पंचायत समितियों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरु नही हो सकी है। इस मसले पर राज्य सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।स्थानीय निकायों के चुनाव तय समय पर हो जाने चाहिए, लेकिन इन पांचों जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए 1-2 साल का समय बीत गया है। नागपुर जिला परिषद का कार्यकाल 20 मार्च 2017 को ही समाप्त हुआ है। जबकि शेष चार जिला परिषदों का कार्यकाल दिसंबर 2018 में समाप्त हुआ है। हालांकि इन जिला परिषदों के कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी गई थी, लेकिन इन जिप के चुनाव इसलिए नही कराए गए, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्टकी नागपुर और औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस वजह से नागपुर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार और धुले जिला परिषदों के चुनाव पर रोक लगाई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

इस बीच 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने 18 जुलाई को प्रदेश की इन जिला परिषदों में प्रशासक नियुक्त किए। 19 जुलाई को इस मसले पर हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इन जिला परिषदों और इसके तहत आने वाली पंचायत समितियों के चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी करने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने यहां चुनाव कराने के बारे में अभी तक कोई कदम नही उठाए है। 
 

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