बकरीद के लिए हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग 

बकरीद के लिए हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग 

Tejinder Singh
Update: 2021-07-19 14:04 GMT
बकरीद के लिए हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले किसानों को अपने पशुओं को बिना रुकावट बिक्री के लिए मुंबई लाने व देवनार कत्लखाने में कुर्बानी के बारे में दिशा निर्देश तय करने का निर्देश देने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका अल कुरेशी हयुमन वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कोविड को रोकने से जुड़े सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए राज्य सरकार को 21 से 23 जुलाई तक चलनेवाले बकरीद के त्यौहार के लिए दिशा-निर्देश तय करने के लिए कहा जाए। 

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया गया। खंडपीठ ने मंगलवार कोयाचिका पर सुनवाई रखी है। याचिका में कहा गया देवनार कत्लखाने में पशुओं की बिक्री को लेकर एकाधिकार होने के चलते याचिकाकर्ता ने राज्य के विभिन्न इलाकों के व्यापारियों को नियमों का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय को कुर्बानी के लिए देवनार कत्लखाने में पशु उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था। लेकिन इस  दिशा में  कोई ठोस  कदम नहीं उठाए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि मुंबई के देवनार कत्लखाने में लोगों को पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति दी जाए। 

 

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