SIR Updates: बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर बड़ा अपडेट, मतदाताओं को 1 अगस्त 2025 तक करना होगा ये काम

बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर बड़ा अपडेट, मतदाताओं को 1 अगस्त 2025 तक करना होगा ये काम
  • बिहार मतदाताओं को एसआईआर के लिए मिलेगा एक और मौका
  • 1 अगस्त को प्रकाशन होगा एसआईआर का ड्राफ्ट
  • घर बैठे कर से ही जुड़वा सकते है एसआईआर में नाम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आज से आठ दिन बचे है। एक अगस्त 2025 को इसका ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने साफ करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ा हो या फिर योग्य वोटर का नाम छूट गया है तो वह 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्ति या दावा दाखिल कर सकता है। वहीं, कम समय बचने की वजह से आयोग ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।

चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर सूची के एसआईआर के आदेश के पेज तीन पैरा 7(5) के मुताबिक, किसी भी वोटर या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक एक माह का टाईम दिया जाएगा। इस दौरान यदि बीएलओ/बीएलए के द्वारा पात्र मतदाता का नाम छूट गया हो तो उन्हें जोड़ दिया जा सकता है।

सही नाम हटना और गलत नाम जुड़ना

आयोग ने आगे कहा कि यदि बीएलओ/बीएलए के द्वारा किसी वोटर का नाम गलत तरीके से शामिल कर दिया गया हो तो उसे इस सूची से बाहर किया जा सकता है। यानी किसी योग्य मतदाता का नाम जोड़ना हो या फिर अयोग्य मतदाता का नाम हटवाना हो उसके लिए ये समय पर्याप्त है।

बता दें कि 20 जुलाई 2025 को एसआईआर का पहला चरण खत्म हो गया था। इस दौरान अब तक फॉर्म न भरने वाले और गलत तरीके से सूची में शामिल वोटर्स की जानकारी 1.5 लाख बीएलए के साथ साझा कर दी गई है। बता दें कि बिहार के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों ने ही इन बीएलए को नामित किया था। इसे आयोग ने पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

घर बैठे एसआईआर में हो शामिल

राज्य के मतदाता इस समय अस्थायी रूप से दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर मतदाता रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। ऐसे मतदाता https://voters.eci.gov.in या ECINet ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्रिंटेड फॉर्म भरकर परिवार के माध्यम से बीएलओ तक पहुंचा सकते है या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं।

इस प्रक्रिया की ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक विधानसभा इलाके के संबंधित ERO/AERO के पास पहुंचकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं, अगर कोई मतदाता इससे वंचित रह गया हो तो वह भी अधिकारी के सामने दावा प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

Created On :   24 July 2025 6:52 PM IST

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