आखिरकार रिया को जमानत मिली, शोविक को राहत नहीं (लीड-2)

Riya finally gets bail, no relief to Shovik (lead-2)
आखिरकार रिया को जमानत मिली, शोविक को राहत नहीं (लीड-2)
आखिरकार रिया को जमानत मिली, शोविक को राहत नहीं (लीड-2)
हाईलाइट
  • आखिरकार रिया को जमानत मिली
  • शोविक को राहत नहीं (लीड-2)

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने यहां यह जानकारी दी।

न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल, जिन्होंने पिछले 29 सितंबर को जमानत अर्जी संबंधी सुनवाई पूरी की थी, उन्होंने बुधवार सुबह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने रिया को एक लाख रुपये और दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

हालांकि, न्यायाधीश कोतवाल ने शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

पांचों आरोपियों ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी थी क्योंकि विशेष एनडीपीएस अदालत ने पिछले महीने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

वे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की ड्रग एंगल जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से थे।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा 8 सितंबर की देर रात ड्रग से संबंधित मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद, रिया ने 28 दिन हिरासत में बिताए हैं। उन्हें मंगलवार को एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक की मांग की लेकिन न्यायमूर्ति कोतवाल ने इसे अस्वीकार कर दिया।

रिया और शोविक के वकील मानशिंदे, और अन्य सह-अभियुक्तों राजेंद्र राठौड़, तारिक सैयद और सुबोध देसाई के वकीलों ने अपने मुव्वकिलों की जमानत के लिए जोरदार ढंग से दलील पेश की।

अन्य बातों के अलावा, उन्होंने दावा किया कि एनसीबी के पास इस मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, जो कि 19 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए सुशांत मामले में सभी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देता है। उन्होंने कहा कि एनसीबी द्वारा गिरफ्तार आरोपी जमानत पाने के हकदार हैं।

बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों पर पलटवार करते हुए, सिंह ने कहा कि एनसीबी के पास जांच का अधिकार क्षेत्र है और यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी एक बड़े नारकोटिक्स सिंडिकेट का हिस्सा थे।

कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए, मानशिंदे ने कहा, सच्चाई और न्याय की जीत हुई है।

उन्होंने कहा, रिया की गिरफ्तारी और हिरासत पूरी तरह से अनुचित थी। तीन केंद्रीय एजेंसियों - सीबीआई, ईडी और एनसीबी - रिया के पीछे पड़ गई थी और अब यह सब खत्म होना चाहिए। हम सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्य मेव जयते।

रिया की जमानत के लिए सूचीबद्ध शर्तो में एनसीबी को उनका पासपोर्ट जमा करना, 10 दिनों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रतिदिन रिपोर्ट करना, एनसीबी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ना आदि शामिल हैं।

इसी तरह, सावंत और मिरांडा को भी शर्तो के अनुसार अपने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

सुशांत की मौत और ड्रग मामले में रिया और शोविक के अलावा सितंबर के अंत तक गिरफ्तार किए गए अन्य लोग हैं -- दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, अब्बास लखानी, करण अरोरा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अनुज केसवानी, अंकुश अरनेजा, कमरजीत सिंह आनंद, संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफताब अंसारी, ड्वेन फर्नांडिस, सूर्यदीप मल्होत्रा, क्रिस कोस्टा, राहिल विश्राम और क्षितिज आर. प्रसाद।

अभियुक्तों में से कुछ को जमानत मिल गई है, अन्य अलग-अलग अवधि के लिए हिरासत में हैं क्योंकि एनसीबी की जांच कई अन्य अभिनेत्रियों से पूछताछ के साथ जारी है।

वीएवी-एसकेपी

Created On :   7 Oct 2020 12:00 PM GMT

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