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Amravati News: काले हिरण की दो खाल के साथ पांच गिरफ्तार

- संरक्षित वन्यजीवों के अंगों की तस्करी करने वालेे रैकेट का भांडाफोड़़
- दो दोपहिया और चार मोबाइल भी जब्त
Amravati News वन विभाग की गुप्त कार्रवाई में अमरावती में वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा रैकेट उजागर हुआ है। अमरावती वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की संयुक्त टीम ने गुरुवार को काले हिरण (ब्लैक बक) का शिकार कर उसके खालों की तस्करी करने वाले पांच शातिर शिकारियों को धर दबोचा है। इनके पास से दो काले हिरण की खाल, दो मोटरसाइकिलें और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।पकड़े गए आरोपियों में प्रवीण रामकृष्ण सोलंके (35, गणोजा देवी-भातकुली), राजेश गणेशराव वानखडे (35, गणोजा देवी-भातकुली), अशोक उर्फ गोलूसिंह संतोषसिंह बावरी (31, पापल-नांदगाव खंडेश्वर), बहादूरसिंह संतोषसिंह बावरी (30, पापल-नांदगाव खंडेश्वर) तथा फुलसावंगी निवासी एक अन्य आरोपी शामिल है। वन विभाग की टीम ने 6 नवंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका मेडिकल परीक्षण करवाया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें फॉरेस्ट कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। यह तस्कर पहली बार हत्थे चढ़े हंै।
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जांच में खुल सकते हैं और राज: वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया है कि आरोपियों का यह गिरोह लंबे समय से वन्यजीव तस्करी के धंधे में सक्रिय है। जांच अधिकारी प्रदीप भड ने बताया कि अब तक कितने संरक्षित वन्यजीवों का शिकार किया गया और उनके अवयव कहां बेचे गए इस दिशा में गहन जांच की जा रही है। वन विभाग को उम्मीद है कि पूछताछ में इस रैकेट के अन्य सहयोगियों और खरीददारों के नाम भी सामने आएंगे। यह कार्रवाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे वन्यजीव तस्करी विरोधी विशेष अभियान का हिस्सा है।
एक साथ दो जगहों पर छापे : वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अमरावती बस डिपो परिसर और माहुली (चोर) क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की गई। वडाली वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप भड के नेतृत्व में दल ने यह कार्रवाई की। टीम ने मौके से दो आरोपियों को बस डिपो परिसर से और दो को माहुली क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान आरोपियों से हिरण की खाल बरामद होने पर मामला बड़ा बन गया। सभी आरोपियों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 31, 48, 49 और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह प्रावधान विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों के शिकार और तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है।
Created On :   7 Nov 2025 2:58 PM IST














