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Amravati News: नवरात्रोत्सव, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, होगी वीडियोग्राफी

- मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध
- 65 स्थानों पर गरबा नृत्य कार्यक्रम आयोजित
Amravati News आगामी नवरात्रि, दशहरा और धम्मचक्र दिवस इन त्योहारों को देखते हुए अमरावती पुलिस ने शहर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के नेतृत्व में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2025 तक शहर में होने वाले दुर्गादेवी और शारदादेवी नवरात्रि उत्सव को हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष नवराशहर में इस वर्ष 492 सार्वजनिक दुर्गादेवी और 102 शारदादेवी प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी, जबकि 65 स्थानों पर गरबा नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी शोभा यात्राओं पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाएगी।
गुरुवार को पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों अंबादेवी और एकविरा देवी मंदिरों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने, वाहनों की पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग जैसी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आपत्तिजनक झांकियों पर प्रतिबंध - पुलिस आयुक्त कार्यालय में बुधवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में नगर आयुक्त, अग्निशमन विभाग, महावितरण, सामान्य अस्पताल, परिवहन विभाग, अन्न और औषधि प्रशासन सहित दुर्गा-शारदा मंडलों और गरबा आयोजकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मंडप की जगह, विद्युत व्यवस्था, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि सड़क पर अतिरिक्त पंडाल न लगाएं। मूर्ति और मंडप की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक नियुक्त किए जाएं। अधिकतम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। महिला सुरक्षा के लिए महिला स्वयंसेवकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए साइबर पुलिस टीम सक्रिय रहे। शोभा यात्रा में ज्वलनशील पदार्थ, हथियार और आपत्तिजनक झांकियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहे।
नागरिक सहयोग करें : नवरात्रित्सव शांति, श्रद्धा और उल्लासपूर्ण माहौल में संपन्न हो। नागरिक सहयोग करें। -अरविंद चावरिया, सीपी
1350 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात : सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर में 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में 3 डीसीपी, 3 एसीपी, 30 पीआई और 70 एपीआई/पीएसआई के नेतृत्व में 1,350 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा, आरसीपी, क्यूआरटी प्लाटून, 1 एसआरपीएफ कंपनी, 400 पुरुष और 100 महिला होमार्ड भी ड्यूटी पर रहेंगे। चार सीआर मोबाइल वैन और 110 दामिनी पथक महिला सुरक्षा के लिए सक्रिय रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक और बच्चों की सुरक्षा के लिए बीट मार्शल और डायल 112 वाहन पेट्रोलिंग करेंगे।
अंबा देवी यात्रा : 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव
अमरावती शहर में अंबादेवी-एकविरा देवी मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित नवरात्रि यात्रा में हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु उमड़ते हैं। इसके मद्देनजर शहर में ट्राफिक व्यवस्था में 11 दिनों तक बदलाव किया गया है। शहर के पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) शाम घुगे ने गुरुवार को रात 8.30 बजे अधिसूचना जारी की। जिसके अनुसार 21 सितंबर की मध्यरात्रि 00.01 बजे से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक मंदिर परिसर एवं यात्रा मार्ग सहित आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात नियंत्रण व बदलाव लागू रहेगा।
बंद रहने वाले मार्ग : राजकमल चौक से अंबागेट तक।साबनपुरा खिड़की से गांधी चौक तक। ओसवाल भवन से गांधी चौक तक। डॉ. धवड़ के दवाखाने से गांधी चौक तक। मुख्य पोस्ट ऑफिस रोड से पंचशील लॉन्ड्री गांधी चौक तक। भुतेश्वर चौक से गांधी चौक तक।
नमुना क्षेत्र से अंबादेवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी छोटी सड़कें। सक्करसाथ से भाजीबाजार जैन मंदिर तक। अंबागेट से औरंगपुरा मार्ग अंबादेवी मंदिर जाने वाला रास्ता। टांगापड़ाव से साबनपुरा चौकी होते हुए प्रभात चौक तक का मार्ग अरुंद होने से इस मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।
वैकल्पिक मार्ग : मालवाहक भारी-हल्के वाहन बडनेरा टी-पॉइंट, अकोला वाय-पॉइंट, सुपर हाइवे, कोंडेश्वर टी-पॉइंट, बगिया टी-पॉइंट होते हुए पुराने बायपास मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। एसटी बसें राजापेठ इर्विन चौक उड्डाण पुल, गर्ल्स हाईस्कूल चौक, यवतमाल टी-पॉइंट से सुपर हाइवे मार्ग का उपयोग करेंगी। नागपुरी गेट से बाहर जाने वाली एसटी बसें रेलवे स्टेशन चौक-इर्विन चौक-चित्रा चौक मार्ग का इस्तेमाल करेंगी।
यहां होंगी पार्किंग व्यवस्था : श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नेहरू मैदान, ओसवाल भवन मैदान, मुदलकर पेठ मैदान, ओसवाल भवन-गद्रे चौक मार्ग, एचवीपीएम टर्निंग से रवि नगर मार्ग तथा साबनपुरा चौक से जवाहर गेट मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं, गांधी चौक स्थित देवस्थान की पार्किंग बंद रहेगी और दोनों मंदिरों के 200 मीटर परिसर में वाहन पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी। यह आदेश एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा कानून-व्यवस्था लागू करने वाली आवश्यक सेवाओं के वाहनों पर लागू नहीं होगा। भीड़ की स्थिति के अनुसार यातायात रोकने या मोड़ने का अधिकार यातायात विभाग को दिया गया है।
उल्लंघन पर कार्रवाई : यह अधिसूचना 21 सितंबर की रात से 2 अक्टूबर की रात तक प्रभावी रहेगी। उल्लंघन करने वाले वाहनचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   19 Sept 2025 3:31 PM IST