‌Bhandara News: भंडारा में आईपीएल पर सट्‌टा चला रहे दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई

भंडारा में आईपीएल पर सट्‌टा चला रहे दो युवकों के खिलाफ कार्रवाई
  • स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने तुमसर में मारा छापा
  • दिल्ली कैपिटल सनराइजर्स हैदराबाद की क्रिकेट मैच पर लगा रहे थे दांव

‌Bhandara News आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्‌टा लगाने वाले दो युवकों पर स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई कर कुल 41 हजार 553 रुपयों का माल जब्त किया। तुमसर में यह कार्रवाई सोमवार 5 अप्रैल की रात की गई। आरोपियों में तुमसर के सरदार वार्ड निवासी अंकित विकास जिभकाटे (24) तथा तुमसर निवासी नवीन उर्फ बब्बु प्रल्हाद अग्रवाल का समावेश है। अंकित विकास जिभकाटे यह नवीन उर्फ बब्बु अग्रवाल के कहने पर दिल्ली कैपिटल सनराइजर्स हैदराबाद की क्रिकेट मैच पर लाइव स्कोअर देखकर लोगों से रुपए लेकर सट्‌टा लगा रहा है। इसकी भनक लगते ही स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की।

इस दौरान पुलिस की टीम ने दो मोबाइल, एक रिजस्टर, पेन व नकद रुपए इस तरह से कुल 41 हजार 553 रुपयों का माल जब्त किया गया। इस कार्रवाई दौरान आरोपियों पर धारा 12 (अ) महाराष्ट्र जुआ कानून उपधारा 49 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नुरूल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक पाटील, पुलिस हवालदार पटोले, दोनोडे, पुलिस नायक भानारकर ने की।

रामपुर हत्याकांड के सभी सातों आरोपी निर्दोष : मोहाड़ी तहसील के रामपुर (मांडेसर) गांव में 7 मई 2021 को खेत की जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में रवींद्र सव्वालाखे की हत्या की गई थी। इस मामले में शामिल सभी सातों आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश अस्मार ने सबूतों के अभाव से निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। यह फैसला सोमवार, 5 मई को सुनाया गया। प्राप्त जानकरी के अनुसार सूर नदी के किनारे लाठी-डंडों से किए गए हमले में रवींद्र सव्वालाखे की मौत हो गई थी। जबकि उनका छोटा भाई देवेंद्र सव्वालाखे गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस मामले में मृतक के चचेरे भाइयों शाभेलाल, शिवाजी, बाबूलाल, गेंदलाल, दुर्गाप्रसाद, बलिराम और विनोद सव्वालाखे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदता दर्ज किया गया था।

मोहाड़ी पुलिस थाने के तत्कालीन निरीक्षक देशपांडे ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में कुल 16 गवाहों की जांच की गई। लेकिन कोई भी ठोस और आरोप सिद्ध करने वाला सबूत प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके चलते अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता दिलीप भोयर, अधि. धनंजय बोरकर और अधि.एच.पी. लिंगायत ने पेरवी की। जबकि सरकारी वकील की भूमिका अधिवक्ता दुर्गा तलमले ने निभाई। इस दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने न्याय प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

Created On :   7 May 2025 3:42 PM IST

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