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Jabalpur News: नियम दरकिनार, टूरिस्ट परमिट पर ऑपरेटर दौड़ा रहे बसें

Jabalpur News: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट बसों का संचालन करने की अनुमति व नियम केन्द्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, पर बस ऑपरेटर परमिट लेने के बाद नियमों को दरकिनार करते हुए बसों का संचालन कर रहे हैं। यहां तक कि फर्स्ट एड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र तक बसों में नहीं हैं। उसमें सवार कंडक्टर व कंडक्टर भी बिना वर्दी के होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है कि ये लोग बस में हैं क्या? पर्यटन बसों में पर्यटन स्थल जाने की बजाय बस स्टैण्ड से यात्रियों को बैठाकर गांव व शहर छोड़ने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इन ऑपरेटरों पर अंकुश लगाने वाले मौन हैं।
जानकारी यात्रा स्थल से देनी अनिवार्य
टूरिस्ट बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का नाम, उम्र व पता नोट कर बस आॅपरेटर को तीन प्रतियों में तैयार कर राजपत्रित अधिकारी, यात्रा स्थल के पुलिस अधिकारी व परिवहन अधिकारी को देकर प्रमाणित कराना होगा और उसमें यह भी दर्शाना होगा कि वे कहां तक यात्रा कराएंगे।
पर्यटन यान लिखना जरूरी
बसों में टूरिस्ट परमिट प्राप्त करने के बाद उसमें सफेद रंग से पर्यटन शब्द लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा अंग्रेजी व हिन्दी शब्द से काले बोर्ड में भी यह सामने व पीछे लिखवाना जरूरी होगा। टूरिस्ट बसों में यात्रियों को यात्रा कराने वाले कंडक्टर व ड्राइवर को हिन्दी, अंग्रेजी व संबंधित स्थल की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पर इनका भी पालन बस ऑपरेटर नहीं करा पा रहे हैं।
इन नियमों का भी नहीं हो रहा पालन
दैनिक लॉग बुक, परमिट धारक का नाम, चालक का नाम व रजिस्ट्रेशन की काॅपी। प्रत्येक तीन माह में राज्य परिवहन प्राधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य है। तीन वर्ष तक पूरा डॉटा सुरक्षित रखना होगा। वाहन में किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
अधिकांश बसें रात्रि के समय शहर से गुजरती हैं। हमारे द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है और नियमों का पालन नहीं करने वाले बस ऑपरेटरों के विरुद्ध निर्धारित नियम के तहत चालानी कार्रवाई भी की जाती है।
-जितेन्द्र रघुवंशी आरटीओ जबलपुर
Created On :   27 Nov 2025 5:36 PM IST











