Jabalpur News: रिंग रोड तक हो मास्टर प्लान का विस्तार, धारा 16 के माध्यम से प्रोजेक्ट्स को जल्द मिले मंजूरी

रिंग रोड तक हो मास्टर प्लान का विस्तार, धारा 16 के माध्यम से प्रोजेक्ट्स को जल्द मिले मंजूरी
  • संयुक्त संचालक को तत्काल वापस मिले 62 गांवों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति दिए जाने के अधिकार
  • जबलपुर के साथ ही इंदौर और भोपाल में भी नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है

Jabalpur News: शहर के चारों तरफ 40 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में शहर का विस्तार रिंग रोड तक हो जाएगा। बिल्डरों का कहना है कि रिंग रोड को भी मास्टर प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शहर के 62 गांवों में टीएंडसीपी की धारा-16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द ही अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि शहर के आर्थिक विकास को गति मिल सके।

जबलपुर के साथ ही इंदौर और भोपाल में भी नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर टीएंडसीपी की धारा-16 के तहत नए प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जा रही है। इससे यहां पर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक से धारा-16 के तहत प्रोजेक्ट्स को अनुमति देने के अधिकार ही वापस ले लिए गए हैं। बिल्डरों का कहना है कि जबलपुर टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक को धारा-16 के अधिकार तत्काल दिए जाने चाहिए।

मास्टर प्लान से होगा शहर का व्यवस्थित विकास

शहर के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान होना जरूरी है। शहर में पिछले चार साल से मास्टर प्लान लागू नहीं है। इससे शहर के 62 गांवों में तेजी से अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। राज्य सरकार को शहर के 62 गांवों में धारा-16 के तहत प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देनी चाहिए, ताकि शहर में नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो सकें। इससे सरकार को राजस्व मिलने के साथ आम नागरिकों को सस्ते मकान मिल सकेंगे।

- श्याम सुहाने, बिल्डर

शहर के चारों तरफ विकास होना जरूरी

संतुलित विकास के लिए शहर के चारों तरफ व्यवस्थित विकास होना जरूरी है। जबलपुर में शीघ्र नया मास्टर लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शहर के 62 गांवों में टीएंडसीपी की धारा-16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। शहर में सीमित प्रोजेक्ट्स होने के कारण मकानों के रेट आसमान छू रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने से आम नागरिकों को मकान के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेंगे।

- रोहित तिवारी, बिल्डर

शहर में जब नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, तभी विकास को रफ्तार मिल सकेगी। इसका फायदा आम जनता, शासन, बिल्डर और शहर को हो सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि शहर के 62 गांवों में धारा-16 के तहत नए प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जाए। इसके साथ ही शहर हित में नया मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाना चाहिए।

पिंकी जैन, बिल्डर और क्रेडाई मेम्बर

जबलपुर में मास्टर प्लान लागू नहीं होने और 62 गांवों में नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं मिलने से शहर का आर्थिक विकास पूरी तरह से थम गया है। 62 गांवों में अवैध कॉलोनियां बन रही हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दी जा रही है। इसके कारण आम जनता के साथ ही शासन को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

- संकल्प पारवानी, बिल्डर

Created On :   26 July 2025 6:26 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story