Jabalpur News: चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को क्यों नहीं मिल रहे लाभ

चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को क्यों नहीं मिल रहे लाभ
  • जबलपुर के प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाए।
  • जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा

Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को कानून व योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। एक जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने केंद्र व राज्य शासन, जबलपुर कलेक्टर व डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तिलहरी, जबलपुर निवासी सौरभ सुब्बइया की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे व अभिमन्यु चौहान ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के लिए 1995 से अब तक विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि कानून बनाए गए हैं लेकिन इन कानूनों के अनिवार्य प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोताही बरती जा रही है।

मप्र शासन की सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा आवश्यक अधोसंरचना अनिवार्य है लेकिन जबलपुर के सभी प्रतिष्ठित विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है।

याचिकाकर्ता ने कुछ विशेष बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया परन्तु इन स्कूलों में न तो आवश्यक अधोसंरचना है और न ही प्रशिक्षित विशेष शिक्षक हैं। मांग की गई कि जबलपुर के प्रत्येक स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा आवश्यक अधोसंरचना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराई जाए।

Created On :   18 Jun 2025 5:59 PM IST

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