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Jabalpur News: ऑपरेशन का क्लेम यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस को देना होगा ब्याज के साथ

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। पुरानी पॉलिसी होने के बाद भी बीमा कंपनी बीमितों को इलाज का लाभ नहीं दे रही है। परेशान होकर बीमितों को कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। राइट टाउन निवासी अरुण कुमार पचौरी ने यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ था। पॉलिसी क्रमांक 2828/56813466/01/000 का प्रीमियम लगातार जमा करते आ रहे हैं। बीमित सदस्य पदमेश्वरी पचौरी की दाहिनी आंख में मोतियाबिंद हो गया था और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वहां सर्जरी के दौरान कैशलेस के लिए मेल किया गया तो बीमा कंपनी ने अनेक क्वेरी निकाली और उसके बाद बिना कारण बताए कैशलेस रिजेक्ट कर दिया। बीमित सदस्य ने अधिवक्ता अरुण जैन के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी द्वारा गोलमाल किए जाने के संबंध में केस लगाया था।
कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना, सदस्य सुषमा पटेल, मनोज कुमार मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने व दस्तावेज के परीक्षण के बाद आदेश दिया है कि बीमा कंपनी को ब्याज के साथ पॉलिसी धारक को क्लेम देना होगा। इसके साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च भी दो माह के अंदर पॉलिसी धारक को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर तीन साल की जेल व दस हजार रुपए का जुर्माना भी करने के आदेश दिया गया है।
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Created On :   7 Aug 2026 6:52 PM IST










