Mumbai News: जिला परिषद के 1183 कर्मियों के खिलाफ होगी कार्यवाही, लाडली बहन योजना का उठाया लाभ

जिला परिषद के 1183 कर्मियों के खिलाफ होगी कार्यवाही, लाडली बहन योजना का उठाया लाभ
  • पात्र नहीं होने के बावजूद लाड़ली बहन योजना का लाभ लेने का मामला
  • लाडली बहन योजना का लाभ उठाया
  • मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर लगा मकोका

Mumbai News. मुख्यमंत्री मेरी लाड़ली बहन योजना के लिए पात्र नहीं होने के बावजूद लाभ लेने वाले विभिन्न जिला परिषदों के 1183 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला परिषदों में कार्यरत उन कर्मियों का डाटा साझा किया है, जिन्होंने पात्र नहीं होने के बावजूद लाड़ली बहन योजना के तहत प्रति महीने 1500 रुपए का अनुदान लिया है। राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने जिला परिषद के ऐसे 1183 नामों की सूची ग्रामीण विकास विभाग के पास भेजा है। फिलहाल ये सभी अधिकारी और कर्मचारी जिला परिषदों में कार्यरत हैं। जिला परिषद स्वायत्त संस्था है। जिला परिषद के कर्मियों की नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकारी हैं। इसलिए इस मामले में भी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमों के तहत जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कार्यवाही करनी होगी। इसके बाद इस बारे में महिला व बाल विकास विभाग को रिपोर्ट भेजना होगा।

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह पर लगा मकोका

उधर मुंबई पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त संगठित गिरोहों के खिलाफ नए और संशोधित ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' (मकोका) के तहत प्रदेश में पहली कार्रवाई की है। यह कार्रवाई राज्य में लागू किए गए संशोधित मकोका कानून के अंतर्गत पहली है। इसके पहले 10 जुलाई 2025 को संशोधित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी थी और 30 जुलाई को महाराष्ट्र शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस नए कानून का उद्देश्य नशीली दवाओं (ड्रग्स) की तस्करी में सक्रिय संगठित अपराध गिरोहों का जड़ से खात्मा करना है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के बांद्रा एंटी नारकोटिक्स सेल ने 7 अगस्त 2025 को 766 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स जब्त किया था। जांच में यह सामने आया कि मुख्य आरोपी जमीर बोका ने अपने दो साथियों कायनात शेख और अदनान शेख के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था और वे ड्रग्स की तस्करी व बिक्री में सक्रिय रूप से संलिप्त थे। जांच अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों पर संशोधित मकोका के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा। जिसे मंजूरी मिल गई और अब आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई का नेतृत्व मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, पुलिस सह आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम और अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकवडे के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (एंटी नारकोटिक्स सेल) नवनाथ ढवले ने किया।

Created On :   20 Aug 2025 10:18 PM IST

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