बांबे हाईकोर्ट से अनिल परब को 21 जून तक ईडी की गिरफ्तारी से मिला संरक्षण

बांबे हाईकोर्ट से अनिल परब को 21 जून तक ईडी की गिरफ्तारी से मिला संरक्षण
  • अनिल परब को 21 जून तक ईडी की गिरफ्तारी से मिला संरक्षण
  • दापोली साई रिसॉर्ट के मनी लांड्रिंग का मामला
  • बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दापोली सांईं रिसार्ट के भ्रष्टाचार से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक अनिल परब को बांबे हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उन्हें 21 जून तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को अनिल परब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने सुनवाई के दौरान अदालत में परब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। खंडपीठ ने उन्हें 21 जून तक ईडी की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। सदानंद कदन के साथ अनिल परब के खिलाफ दापोली स्थित साईं रिसोर्ट के अवैध निर्माण का मामला दर्ज किया गया है. ईडी इस मामले में आर्थिक हेराफेरी की जांच कर रही है. ईडी ने अनिल परब से पूछताछ भी की थी। हालांकि ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में सदानंद कदम के दाखिल आरोप पत्र में परब को आरोपी नहीं बनाया है। इसके बावजूद परब ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। परब की ओर से वकीलों ने अदालत के समक्ष दस्तावेजों के आधार पर संरक्षण की मांग की थी. उन्होंने ईडी को जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया.

Created On :   13 Jun 2023 6:51 PM IST

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