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सेशन कोर्ट: अभिनेता समीर से धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर प्रोनित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
- अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है एफआईआर
- आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई
- चेक और कैश के रूप में बिल्डर नाथ को 1 करोड़ रुपए दिए थे
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट ने अभिनेता समीर कोचर को फ्लैट बेचने का झांसा देखकर धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर प्रोनित नाथ और उसकी पत्नी अमीषा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत है।
दिंडोशी सेशन कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश ए.वी.धुलधुले के समक्ष बिल्डर प्रोनित नाथ और उसकी पत्नी अमीषा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई। समीर कोचर के वकील प्रेरक चौधरी ने उनकी अग्रीम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभिनेता कोचर ने साल 2021 में अपने परिचित वरुन बंगेरा के जरिए बिल्डर प्रोनित नाथ और उनकी पत्नी मनीषा के बांद्रा (प.) के पाली हिल में निर्माणाधीन इमारत में 1 करोड़ 95 लाख में फ्लैट बुक कराया था।
उन्होंने चेक और कैश के रूप में बिल्डर नाथ को 1 करोड़ रुपए दे दिए था। बिल्डर और उसकी पत्नी ने कोचर को फ्लैट देने से इनकार कर दिया। अंधेरी पुलिस स्टेशन में बिल्डर प्रोनित नाथ और उसकी पत्नी अमीषा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने कोचर के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए प्रोनित नाथ और उनकी पत्नी मनीषा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
Created On :   8 Jan 2024 3:56 PM IST