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Mumbai News: मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने नवाब मलिक को आरोप से बरी करने से किया इनकार

- अदालत में मलिक के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ
- नवाब मलिक को आरोप से बरी करने से किया इनकार
- विशेष पीएमएलए अदालत की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई
Mumbai News. मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे उन पर आरोप तय होने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मलिक समेत सभी आरोपियों को आरोप तय होने के दौरान कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
नवाब मलिक की कंपनी मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप से बरी होने के लिए याचिका दायर की थी। उनकी ओर से याचिका में दावा किया गया कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। कथित अवैध भूमि लेनदेन के समय कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था। विशेष अदालत ने माना कि मलिक की कंपनी मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। जांच में सबूत मिलता है कि मलिक, हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान कथित तौर पर डी-कंपनी से जुड़े हैं। आरोपियों ने मिलकर किमती भूमि के अवैध अधिग्रहण किया। वे उसके बाद धनशोधन में शामिल थे।
मलिक ने आरोप तय करने में छह हफ़्ते की मोहलत भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में जल्द ही सुनवाई होने वाली है। मलिक की ओर से पेश वकील तारक सईद ने दलील दी कि ईडी ने कई दस्तावेज रोक रखे हैं, जो बचाव पक्ष की मदद कर सकते थे। अगर पूरी जानकारी दे दी जाए, तो आरोप तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सरकारी वकील सुनील गोंजाल्विस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने कोई स्थगन नहीं दिया है। इसलिए कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है। ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इसलिए अदालत ने प्रक्रिया स्थगित करने के मलिक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
मलिक को ईडी ने फरवरी 2022 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ मुंबई के कुर्ला इलाके में लगभग तीन एकड़ बेशकीमती जमीन अवैध रूप से हासिल करने की कथित साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपराध की आय 16 करोड़ रुपए आंकी है और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है।
Created On :   18 Nov 2025 8:35 PM IST













