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महाराष्ट्र में कार्यरत स्टील कंपनी की 517 करोड़ की संपत्ति कुर्क
डिजिटल डेस्क, मुंबई, अखिलेश तिवारी. प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 895 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत महाराष्ट्र की एक इस्पात कंपनी की 517 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि भूमि, भवन और मशीनरी सहित संपत्तियां एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की हैं। पीएमएलए कानून के तहत इन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया है और इनका कुल मूल्य 517 करोड़ रुपये है। यह जांच तिरुचिरापल्ली स्थित बॉयलर विनिर्माण कंपनी सेथार लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसने मदुरै में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा के नेतृत्व में कर्जदाताओं के एक संघ से 895 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।
मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ
ईडी ने कहा कि एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) को करीब 3,500 करोड़ रुपये में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेका देने के लिए सेथार लिमिटेड ने शेयरों में निवेश की आड़ में अपनी मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड से 228 करोड़ रुपये का गबन किया था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि 793 करोड़ रुपये के अपने अपराध को छिपाने के लिए लेन-देन और समझौते की एक जटिल प्रणाली बनाई गई थी।
Created On :   29 Jun 2023 9:32 PM IST