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बॉम्बे हाईकोर्ट से नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी सेना को बड़ी राहत
- अदालत का मनपा को म्युनिसिपल कर्मचारी सेना को कार्यालय की चाबी सौंपने का निर्देश
- नासिक पुलिस ने मनपा को सौंपे सील कार्यालय की चाबी
- उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच विवाद में पुलिस ने कार्यालय को किया था सील
- पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत की थी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट से नाशिक महानगरपालिका में उद्धव ठाकरे गुटके म्युनिसिपल कर्मचारी सेना को बड़ी राहत मिली है। ठाकरे और शिंदे गुट के बीच नाशिक मनपा में कार्यालय के अधिकारी को लेकर पिछले 6 महीने से चल रहा विवाद थम गया है। सरकारवाड़ा पुलिस ने मनपा को यूनियन के सील कार्यालय का चाबी सौंप दिया है और उस पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अदालत ने मनपा को कर्मचारी सेना को चाबी सौंपने का निर्देश दिया है। पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सील कर दिया था। पिछले दिनों अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को नाशिक मनपा के म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना की ओर से वकील यशोदीप देशमुख और वैदेही देशमुख की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। नाशिक पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने अदालत में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि पुलिस ने मनपा को कार्यालय पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत कार्रवाई करते हुए लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है। कार्यालय की चाबी मनपा को सौंप दी गई है। अदालत ने मनपा को कार्यालय की चाबी उद्धव ठाकरे गुट के म्युनिसिपल कर्मचारी सेना के अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर को सौंपने का निर्देश दिया है। शिंदे के शिवसेना से अलग होने के बाद नाशिक कर्मचारी सेना का अध्यक्ष प्रवीण तिदमें शिंदे गुट में चले गए। इसके बाद से कार्यालय के अधिकार को लेकर दो गुटों में विवाद खड़ा हुआ, उसमें पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यालय को सील कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था। याचिका में पुलिस के कार्यालय को सील करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। अदालत के ताजा निर्देश के बाद ही याचिका समाप्त हो गई।
Created On :   27 Jun 2023 9:18 PM IST