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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार
- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव जैन को किया तलब
- 4 से 5 पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
- समता नगर पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी कार्यरत
- दो लोगों के बीच आर्थिक लेनदेन याचिकाकर्ता को मामले के लिए धमकाने का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई शीतला सिंह. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को कानून के मुताबिक कार्य करना चाहिए। पावर का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता को धमकाने वाले पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो पुलिस आयुक्त को आ कर जवाब देना होगा। अदालत ने उत्तर प्रादेशिक विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव जैन को तलब किया है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को भूषण नंदकिशोर भावसार की याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस का बिना कोई मामला दर्ज हुए किसी के घर जाकर धमकाने का काम नहीं है। पुलिसकर्मियों ने जिस तरह का कार्य किया है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। यदि किसी का आर्थिक लेनदेन है, तो वह कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई कर सकता है। खंडपीठ ने 28 जून को पिछली सुनवाई के दौरान परिमंडल 12 की पुलिस उपायुक्त समिता पाटिल को तलब किया था। वह सोमवार को अदालत में हाजिर हुई। खंडपीठ ने उन्हें आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही डीसीपी को मंगलवार को अगली सुनवाई के दौरान हलफनामा दायर करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक 29 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 की रात को उनके घर समता नगर पुलिस स्टेशन के 4 से 5 पुलिसकर्मी आए। उन्होंने उनसे कहा कि वह उसके कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दे रहा है। पुलिसकर्मियों ने उसे धमकी देते हुए कहा कि ऋचा अग्रवाल से बात करो और उसके साथ जो भी वित्तीय विवाद है, उसे सुलझा लो। वे फिर वापस आएंगे। याचिकाकर्ता को धमकी देने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सीसीटीवी को देख कर धमकी देने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया था।
Created On :   3 July 2023 9:49 PM IST