बिल्डर ने हाईकोर्ट के आदेश का किया उल्लंघन-धोखाधड़ी के शिकार परिवार को नहीं किए 60 लाख रुपए वापस

बिल्डर ने हाईकोर्ट के आदेश का किया उल्लंघन-धोखाधड़ी के शिकार परिवार को नहीं किए 60 लाख रुपए वापस
  • धोखाधड़ी के शिकार परिवार को नहीं किए 60 लाख रुपए वापस
  • पीड़ित परिवार ने दोबारा हाईकोर्ट में लगाई गुहार
  • बिल्डर को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिल्डर सोहन लाल मोहित जैन के धोखाधड़ी का शिकार हुए परिवार को उनके 60 लाख रुपए नहीं मिले। पीड़ित परिवार दोबारा 31 मई को हाईकोर्ट पहुंचा है और बिल्डर को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। न्यायमूर्ति राजेश एस.पाटिल की अवकाशकालीन एकल पीठ ने 12 मई को शीतल अरविंद शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुविधा गृहनिर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और बिल्डर सोहन लाल मोहित जैन को 30 मई से पहले याचिकाकर्ता के 60 लाख रुपए देने का निर्देश दिया था। बिल्डर सोहन लाल जैन के बेटे चंद्रेश जैन ने खुद अदालत में हलफनामा देकर पूरा पैसा चुकाने की गवाही दी थी।

बिल्डर ने नहीं लौटाई पूरी राशि

बिल्डर जैन पिता और पुत्रों ने याचिकाकर्ता के पैसे नहीं चुकाए। इससे पहले जब सोहन लाल जैन, उनके चार बेटों-जितेंद्र, चंद्रेश, मनीष और भरत ने पिछले साल 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, तो शीतल शाह ने उनकी अग्रिम जमानत का विरोध किया था। उस समय सुनवाई के दौरान जैन बिल्डर पिता और पुत्रों ने अदालत में धोखाधड़ी के शिकार हुए शाह परिवार के 1 करोड़ 12 लाख रुपए लौटाने का हलफनामा दिया। उसके बाद उन्हें अदालत से अग्रिम जमातन मिल गई थी। बिल्डर जैन ने शाह के केवल 52 लाख रुपए ही दिए। जब बिल्डर ने उनके बकाया 60 लाख रुपए नहीं दिए, तो उन्होंने 10 मई को अवकाशकालीन एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर कर जैन बिल्डर पिता और पुत्रों पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई और उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।

बिल्डर चंद्रेश सोहन लाल जैन ने अदालत में हलफनामा देकर 10 से 12 दिन में शाह परिवार के बकाया पैसे देने की गवाही दी। इसके बाद अदालत ने अगली तारीख 30 मई को रखी। जैन बिल्डर ने यायिकाकर्ता शाह के बकाया पैसे नहीं लौटाए, तो उन्होंने 31 मई को दोबारा न्यायमूर्ति श्री राम मधुसूदन मोडर की अवकाशकालीन एकल पीठ के समक्ष दोबारा गुहार लगाई। बुधवार को अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान बिल्डर के वकील ने पैसे लौटाने के लिए और समय की मांग की। हालांकि अदालत ने बिल्डर को याचिकाकर्ता के पैसे वापस करने के लिए 10 दिन का समय दे दिया है।

क्या है पूरा मामला

मालाड में रहने वाले परिवार शीतल शाह ने बोइसर में सुविधा बिल्डर के बोइसर स्थित बिल्डिंग में चार फ्लैट बुक किए। इसके लिए उन्होंने बिल्डर को 1 करोड़ 12 लाख रुपए दिए। बिल्डर ने उनके चार फ्लैट में से एक फ्लैट किसी और को बेच दिया, तो शाह परिवार ने दूसरे तीन फ्लैट भी लेने के मना कर दिया और अपने दिए पैसे की मांग की। बिल्डर जैन ने उनके पैसे देने से आनाकानी की, तो उन्होंने उनके खिलाफ दिंडोशी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बिल्डर हाईकोर्ट में गए।

Created On :   31 May 2023 9:37 PM IST

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