- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- पार्टी और चुनाव चिन्ह धनुष बाण...
सुप्रीम कोर्ट: पार्टी और चुनाव चिन्ह धनुष बाण मामले में चुनाव आयोग को दी गई थी शिवसेना संविधान के सेक्शन 11ए की जानकारी

New Delhi News. सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह ‘धनुष बाण’ मामले पर बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिवसेना (उद्धव) के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोरदार ढंग से अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि दल-बदल विरोधी कानून के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के साथ गए सभी विधायक अपने आप अयोग्य हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो दसवीं अनुसूची का क्या फायदा है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2 बजे होगी।
सिब्बल ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि पार्टी के संविधान के सेक्शन 11ए की जानकारी चुनाव आयोग को मार्च 2013 में दी गई थी। यह जानकारी अभी भी आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। इसलिए, आयोग इस बारे में जो कुछ भी कह रहा है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के सांगठनिक चुनाव 23 जनवरी 2018 को हुए थे। चुने गए पदाधिकारियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। उस वक्त एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य थे। इसके अलावा, वह पार्टी के नेता भी थे।
यह भी पढ़े -सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा, महाराष्ट्र के 4 जिले शामिल शैक्षणिक रूप से पिछड़े
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने शिवसेना की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के गठन से लेकर 2012 तक बाला साहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख थे। बालासाहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख का पद संभाला और पार्टी संविधान के अनुसार कई बार अध्यक्ष चुने गए। शिंदे उस वक्त और उद्धव के मुख्यमंत्री बनने पर भी उनके सहयोगी थे।
उद्धव गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कोई भी निर्णय राजनीतिक दल को लेना चाहिए न कि विधायक दल को। यदि पार्टी के भीतर कोई प्रतिद्वंदिता है तो उसको विधायक दल के बीच में कैसे लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे अलग हुए विधायकों के साथ सूरत और गुवाहाटी गए थे। उस समय वह भाजपा के संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि उनके पीछे कोई सुपर पावर है। उनका काम पार्टी विरोधी था। सिब्बल गुरुवार को भी कोर्ट के समक्ष अपनी दलील जारी रखेंगे।
Created On :   5 Aug 2026 8:48 PM IST










