महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति देखकर ही लिया जाएगा 500 वर्गफुट के छोटे घरों को संपत्तिकर में छूट का फैसला

महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति देखकर ही लिया जाएगा 500 वर्गफुट के छोटे घरों को संपत्तिकर में छूट का फैसला
  • महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति
  • स्थिति देखकर ही लिया जाएगा 500 वर्गफुट के छोटे घरों को संपत्तिकर में छूट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे समेत राज्यभर के महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित 500 वर्गफुट के घरों का संपत्तिकर माफ करने का फैसला तभी लिया जाएगा जब संबंधित महानगर पालिका आर्थिक रुप से इसके लिए तैयार होगी। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह बात कही। दरसअल मुंबई के बाद नई मुंबई महानगर पालिका से भी 500 वर्गफुट के घरों का संपत्तिकर माफ करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से मंगाया गया है। इसी आधार पर कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर, बालासाहेब थोरात, नाना पटोले आदि सदस्यों ने पुणे और दूसरी महानगरपालिका क्षेत्रों में भी इसी तरह की छूट देने की मांग करते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सदन का ध्यान इस मुद्दे पर खींचा। जवाब में मंत्री सामंत ने कहा कि 500 वर्गफुट के घरों का संपत्ति माफ करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। मुंबई महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति और कानून दूसरी महानगर पालिकाओं से अलग है। पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर को छोड़कर राज्य की दूसरी महानगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मुंबई की तर्ज पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। नवी मुंबई समेत जिस महानगर पालिका से ऐसा प्रस्ताव आएगा उसकी आर्थिक स्थिति देखकर इससे जुड़ा फैसला लिया जाएगा। संपत्तिकर पुणे महानगर पालिका की आय का प्रमुख स्त्रोत है। विभिन्न रियायतों के चलते इससे पहले ही वित्तवर्ष 2022-23 का राजस्व 21 करोड़ रुपए कम हो चुका है। पुणे महानगर पालिका दूसरी तरह की छूट देती है जो मुंबई महानगर पालिका नहीं दे सकती। पुणे में 3.50 लाख घर ऐसे हैं जो 500 वर्गफुट से छोटे हैं। इनका संपत्तिकर माफ करने पर 200 से 250 करोड़ का नुकसान होगा और इतनी बड़ी छूट देने से पुणे महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।

Created On :   21 July 2023 9:31 PM IST

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