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मुश्किलें: गलत जानकारी देने के मामले में पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
- पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
- गलत जानकारी देने का मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की याचिका पर महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को नोटिस जारी है। यूपीएससी ने याचिका में कहा है कि पूजा खेडकर ने अपनी याचिका में गलत दावा किया था कि उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था। जस्टिस ज्योति सिंह ने यूपीएससी के आवेदन का संज्ञान लेते हुए खेडकर को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। गत 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की गई थी। यूपीएससी ने याचिका में कहा कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में उन्हें उनकी पंजीकृत मेल आईडी पर सूचित किया गया था। इसलिए उन्हें उम्मीदवारी रद्द करने के बारे में सूचित नहीं किया गया था, यह खेडकर का दावा गलत है।
सुनवाई के दौरान यूपीएससी के वकील नरेश कौशिक ने कहा कि खेडकर ने उनके वकील को गलत जानकारी दी है। कौशिक ने कोर्ट से मांग की कि गलत जानकारी देने के लिए खेडकर की जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
Created On :   12 Sept 2024 9:43 PM IST