ईडी की संजय राउत और प्रवीण राउत की जमानत रद्द करने की मांग

ईडी की संजय राउत और प्रवीण राउत की जमानत रद्द करने की मांग
  • प्रवीण राउत ने गोरेगांव के पात्रा चाल के रहवासियों से की धोखाधड़ी
  • राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी एचडीआईएल को बेचा
  • बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलील
  • मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के साथ मिल कर प्रवीण राउत ने गोरेगांव के पात्रा चाल के रहवासियों के साथ धोखाधड़ी की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट से संजय राउत और प्रवीण राउत की जमानत को रद्द करने की मांग की। उन्होंने अदालत में दलील दी कि विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें जमानत देते समय अपराध के मुख्य बिंदुओं पर गौर नहीं किया। ईडी ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के आरोपपत्र के आधार पर उन पर कार्रवाई की थी।

न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को ईडी की ओर से दाखिल संजय राउत और प्रवीण राउत की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। राउत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा अदालत में पेश हुए। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि म्हाडा ने प्रवीण की गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गोरेगांव के पात्रा चला को विकसित करने का काम दिया गया था. उन्होंने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) और किराएदारों के बिना जानकारी के पात्रा चाल की जगह का कुछ हिस्सा (एफएसआई) प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया. राउत ने पात्रा चाल के रहवासियों के साथ धोखाधड़ी की। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्रा चाल में 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 फ्लैट किरायेदारों को दिए जाने थे। शेष फ्लैट म्हाडा और डेवलपर के बीच साझा किया जाना था।

साल 2010 में प्रवीण राऊत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी एचडीआईएल को बेच दी। इसके बाद साल 2011, 2012 और 2013 में प्लॉट के कई हिस्से दूसरे प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया गया। प्रवीण राउत को एचडीआईएल ग्रुप से 112 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 1 करोड़ 6 लाख 44 हजार रुपए संजय राऊत की पत्नी वर्षा राऊत के खाते में भेजे गए. पात्रा चाल के रहिवासियों के घरों को तोड़कर बेघर कर दिया गया। उन्हें समय पर फ्लैट बना कर नहीं दिया गया। बिल्डरों ने किराएदारों को किराए भी देना बंद कर दिया। मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

Created On :   27 Jun 2023 9:33 PM IST

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