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हाईकोर्ट ने गर्ग के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार
- गर्ग के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से इनकार
- लेख में वकील रवि गोयनका पर टिप्पणी की थी
- गोयनका ने आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी
डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब के अध्यक्ष हरीश कुमार गर्ग के खिलाफ मानहानि के मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। गर्ग ने साल 2018 में क्लब के प्रबंधन समिति के चुनाव के दौरान एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में वकील रवि गोयनका पर टिप्पणी की थी। गोयनका ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ के समक्ष हरीश कुमार गर्ग की याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका में गर्ग ने अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की थी। खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता गोयनका को यह साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता हरीश कुमार गर्ग के प्रकाशित लेख से उनके (गोयनका) प्रोफेशन की प्रतिष्ठा कम हुई है।
क्लब की प्रबंधन समिति के चुनाव में उम्मीदवार गोयनका ने आरोप लगाया था कि प्रचार करने के लिए उम्मीदवारों को मतदाताओं का ब्योरा नहीं दिया गया था। उन्होंने प्रबंधन समिति पर चुनाव कराने वाले तीसरे पक्ष से मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। गर्ग ने गोयनका के आरोपों से इनकार करते हुए उन पर टिप्पणी की थी। गोयनका ने उनके (गर्ग) खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
Created On :   16 May 2023 5:47 PM IST