मस्जिद लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

मस्जिद लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
  • पुलिस और मस्जिद ने अदालत में दाखिल किया हलफनामा
  • याचिकाकर्ता ने भी दायर की रिज्वाइंडर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सुनवाई होगी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस और गौसिया मस्जिद को हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया था। इससे पहले अदालत ने समता नगर पुलिस को ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कांदिवली में रहने वाली वकील रीना रिचर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। पिछले दोनों अदालत ने इस मामले में उन्हें रिज्वाइंडर, पुलिस और मस्जिद को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने 9 जून और मस्जिद ने 12 जून को अदालत में हलफनामा दाखिल किया था। जबकि याचिकाकर्ता ने उसके बाद रिज्वाइंडर फाइल किया. उनकी याचिका पर 19 जून सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला बोर्ड पर ही नहीं आया। उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्टार के पास लिखित में इसकी शिकायत की थी। याचिका में कहा गया है कि समता पुलिस को कांदिवली (पूर्व) के लक्ष्मी नगर स्थित गौसिया मस्जिद को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति देना गलत है। मस्जिद प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाहर किसी भी समय लाउडस्पीकर की आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले से ही इसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश है। इसका पालन मस्जिद नहीं कर रही है। पुलिस भी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हुई है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रमेश धानुका और न्यायमूर्ति जी.एस कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान मस्जिद की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट पेश हुए थे। उन्होंने मस्जिद के आस-पास के इलाके के साइलेंट जोन में नहीं होने की दलील दी थी। सरकारी वकील ने पुलिस की ओर से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें मस्जिद के ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी थी।

Created On :   2 July 2023 8:59 PM IST

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