हाईकोर्ट ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आदेश
  • पुलिस को लगाई फटकार, हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश
  • याचिकाकर्ता रीना रिचर्ड को मिल रही धमकी
  • दलील के दौरान भावुक हुईं वकील

डिजिटल डेस्क, वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को 29 मई को हलफनामा फाइल करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले 3 मई को अदालत ने पुलिस उपायुक्त को ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने अदालत के आदेश पर अमल नहीं किया।

न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति एम.एम. साठे की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वकील रीना रिचर्ड की याचिका पर सुनवाई हुई। रीना रिचर्ड ने दलील दी कि 3 मई को हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को कांदिवली (पूर्व) के लक्ष्मी नगर स्थित गौसिया मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 3 मई से 16 मई के बीच मुंबई पुलिस को ट्वीट और फोन कर कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। बल्कि इसके लिए याचिकाकर्ता को लगातार धमकी मिल रही है। उनकी जान को खतरा है। पुलिस भी उन्हें डरा रही है। वकील एवं याचिकाकर्ता अदालत में दलील के दौरान भावुक हो गईं और उनकी आंखे भर आईं।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को गंभीरता से लेते हुए सरकारी वकील से सवाल किया कि पुलिस ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सरकारी वकील ने पिछली बार की तरह ही दलील दी कि मस्जिद के आस-पास का क्षेत्र साइलेंट जोन में नहीं आता है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि मस्जिद से 90 मीटर पर अस्पताल और कॉलेज है, तो कैसे मस्जिद के आस-पास का क्षेत्र साइलेंट जोन में नहीं है? अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मस्जिद के लाउडस्पीकर के खिलाफ कानून के मुताबिक, कार्रवाई करने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस को 29 मई को अगली सुनवाई के दौरान हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

समता नगर पुलिस स्टेशन में कई शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कुछ दिनों पहले ही वडाला में रहने वाले सेना से सेवानिवृत्त 70 वर्षीय महेंद्र सप्रे ने भी हाई कोर्ट में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से तेज आवाज पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी।

Created On :   27 May 2023 4:00 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story