मार्डी गांव के सरपंच के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अपात्र घोषित महिला सरपंच की याचिका पर फैसला

मार्डी गांव के सरपंच के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अपात्र घोषित महिला सरपंच की याचिका पर फैसला
  • अपात्र घोषित महिला सरपंच की याचिका पर आया फैसला
  • मार्डी गांव के सरपंच के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
  • राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। सतारा के माण तहसील के मार्डी गांव के सरपंच के चुनाव पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी।

मार्डी गांव की अपात्र घोषित महिला सरपंच संगीता डालटोडे ने हाईकोर्ट में 23 मई को होने वाले सरपंच के चुनाव को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति मिलिंद एम साठे की की खंडपीठ ने मंगलवार को संगीता डालटोडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मार्डी गांव के सरपंच पद के चुनाव को स्थगित कर दिया।

एनसीपी की महिला सरपंच

संगीता डोलटोडे को मार्डी गांव में एनसीपी की महिला सरपंच के रूप में चुना गया था। उनके खिलाफ वित्तीय हेरा-फेरी की शिकायत की गई। इस आधार पर विभागीय आयुक्त ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने उस फैसले को चुनौती देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री को आवेदन दिया है, लेकिन मंत्री ने इस मामले की न्यायिक सुनवाई नहीं की। इसके बाद संगीता डालटोडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि जब वह प्रक्रिया लंबित है, तो 23 मई को चुनाव कैसे हो सकता है। उन्होंने सुनवाई पूरी होने तक सरपंच चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।

नहीं किया कोई वित्तीय गबन

याचिका में दावा किया है कि उन्होंने कोई वित्तीय गबन या अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने मार्डी गांव की ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक के कार्यवृत्त को नियमित नहीं किया। इसलिए उन्हें सरपंच के पद से अयोग्य घोषित किया। हालांकि विभागीय आयुक्त ने शिकायत के आधार पर जांच की थी, जिसके आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की बात कही गई।

Created On :   23 May 2023 9:11 PM IST

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