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एसटी की बसों में दिव्यागों के यूडीआईडी के आधार पर ही साथीदार को मिल सकेगी किराए में छूट
- अब साथीदार को अलग से नहीं बनवाना पड़ेगा पास
- दिव्यागों के यूडीआईडी के आधार पर छूट
- साथीदार को मिल सकेगी किराए में छूट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) धारक दिव्यांगों के साथीदार को अब एसटी की बसों में सफर करने के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगों के यूडीआईडी के आधार पर ही साथीदारों को भी एसटी बसों में सफर के लिए यात्रा किराए में छूट मिल सकेगी। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) ने यह फैसला लिया है। एसटी महामंडल के महाप्रबंधक (परिवहन) शिवाजी जगताप ने इस संबंध में नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार फिलहाल राज्य में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर दिव्यागों को एसटी बसों में 75 प्रतिशत तक यात्रा किराए में रियायत दी जाती है। लेकिन 65 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर दिव्यागों के साथीदार को भी किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। यह छूट पाने के लिए दिव्यांगों के साथीदार को अभी तक एसटी के डिपो में जाकर पास बनवाना पड़ता था। लेकिन अब एसटी महामंडल ने कहा कि कागज का पास खराब और फटने की भी संभावना के चलते इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके मद्देनजर दिव्यांग लाभार्थी के साथीदार को अब एसटी महामंडल के पास के बिना केवल दिव्यांगों के यूडीआईडी के आधार पर किराए में छूट मिल सकेगी। इस पर राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एसटी महामंडल के इस फैसले से दिव्यांगों को अपने साथीदार के साथ एसटी बसों के सफर में आसानी हो सकेगी। अधिकारी ने कहा कि दिव्यागों के साथीदार को पहले भी यात्रा किराए में छूट मिलती थी। मगर अब इस छूट को पाने के लिए अलग से पास बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Created On :   26 Jun 2023 9:41 PM IST