बॉम्बे हाईकोर्ट: सोशल मीडिया से जुटाई गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती

सोशल मीडिया से जुटाई गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती
  • सोशल मीडिया से एकत्र की गई है जानकारी
  • जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट कहा कि सोशल मीडिया से एकत्र की गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती है। कोई पिकनिक मनाने जाता है और दुर्घटनावश डूब जाता है, तो इसलिए जनहित याचिका? दुर्घटना में कोई डूब जाता है, यह अनुच्छेद 14 और 21 (समानता और जीवन) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे है?

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने मंगलवार को वकील अजीतसिंह घोरपड़े द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में महाराष्ट्र सरकार को राज्य में झरनों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। घोरपड़े के वकील मणिंद्र पांडे ने दावा किया कि हर साल लगभग 1,500 से 2000 लोग ऐसे असुरक्षित झरनों और जल निकायों में अपनी जान गंवाते हैं। इस पर खंडपीठ ने जानना चाहा कि याचिकाकर्ता को मौतों की जानकारी कहां से मिली।

पांडे ने तब कहा कि उन्होंने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी हासिल की थी। तब अदालत ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है और इसमें कई विवरण नहीं हैं। सोशल मीडिया से एकत्र की गई जानकारी किसी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। आप (याचिकाकर्ता) जनहित याचिका दायर करते समय इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समय की सरासर बर्बादी' है।

वकील पांडे ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसे जल निकायों और झरनों पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं लापरवाह कृत्यों के कारण हुईं।

आप को महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद है कि सरकार द्वारा प्रत्येक झरने और जलाशय पर पुलिस तैनात की जा सकती है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से जनहित याचिका वापस लेने को कहा कि वह उचित विवरण के साथ एक बेहतर जनहित याचिका दायर कर सकता है। याचिकाकर्ता इस पर सहमत हो गया और याचिका वापस ले ली।

Created On :   28 Nov 2023 9:00 PM IST

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