Mumbai News: अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नया पैटर्न

अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नया पैटर्न
  • राज्य के विद्यालयों में पवित्र पोर्टल से शिक्षकों की होगी नियुक्ति
  • विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में ही मंजूर किए जाएंगे शिक्षकों के पद

Mumbai News प्रदेश सरकार का आदिवासी विभाग अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अब राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के पैटर्न पर करेगा। अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों को शिक्षकों की भर्ती के लिए पद मंजूरी (संच मान्यता) लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों शिक्षकों की भर्ती राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के पवित्र पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने ‘दैनिक भास्कर' से बातचीत में यह जानकारी दी। उईके ने कहा कि राज्य में 556 अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूल हैं। इन अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षकों के लिए पद मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अभी तक अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में जितने शिक्षक नियुक्त किए जाते थे। उतने शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार की ओर अनुदान दिया जाता था। ऐसे में कई बार कम बच्चे होने के बावजूद अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जबकि आदिवासी विकास विभाग का लक्ष्य बच्चों को शिक्षा देना है। दूसरी ओर कई बार जिन अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों अच्छी पढ़ाई होने के कारण ज्यादा बच्चे हैं। वहां पर शिक्षक कम पड़ रहे थे। इसके मद्देनजर आदिवासी समाज के शिक्षा संगठनों ने शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने की मांग की थी। इससे अब पहले अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में पदों की मंजूरी दी जाएगी। इससे जहां पर विद्यार्थियों की संख्या कम और शिक्षक अतिरिक्त होंगे।

ऐसे अतिरिक्त शिक्षकों को अधिक विद्यार्थी संख्या वाले अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। उईके ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तव में पता चल सकेगा कि अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षकों को भर्ती करने की आवश्यकता है। शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मिलने के बाद विभागीय आयुक्त के स्तर पर रोस्टर तैयार करके करवाया जाएगा। इसके बाद पवित्र पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक पद के लिए पवित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

निजी संस्था चालकों की मनमानी पर नकेल :सरकार के इस फैसले से अनुदानित आश्रम स्कूल चलाने वाले निजी संस्था चालकों के मनमानी पर लगाम लग सकेगी। क्योंकि अभी तक यह निजी संस्था चालक अपने मनमुताबिक शिक्षकों की भर्ती करते थे। इस कारण कई बार पात्र अभ्यर्थियों को उचित अवसर नहीं मिल पाता था।

राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के अनुदानित स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पदों को मंजूरी प्रदान करने की नीति लागू है। इसी नीति को अब अनुदानित आदिवासी आश्रम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू किया जाएगा। इससे स्कूली शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग में शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न एक समान हो जाएगा। शिक्षक पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों को चयन किया जा सकेगा। विजय वाघमारे, सचिव- आदिवासी विकास विभाग, राज्य


Created On :   4 Jun 2025 8:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story