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Mumbai News: आवारा श्वानों को हटाने वाले अफसरों को दाखिल नहीं होगा एफआईआर

Mumbai News आवारा श्वानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ईमानदारी से पालन करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया जाएगा अथवा फौजदारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भरोसा दिया है।
राज्य के नगर विकास विभाग ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक ईमानदारी से काम करने वाले स्थानीय निकायों के कर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कोई अफसर अधिकारों का दुरुपयोग करेगा अथवा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर उसके खिलाफ प्राथमिक सबूत मिलेगा तो उसको किसी प्रकार का संरक्षण लागू नहीं होगा।
सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और अन्य सख्त कदम उठाने का पूर्ण अधिकारी उच्चतम न्यायालय को है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को कड़ाई से पालन करें।
मनपा-नपा को क्या करना होगा
- आवारा श्वानों को पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और जंतुनिर्मूलन करना होगा।
- आवारा श्वानों के लिए आश्रय केंद्र स्थापित करना होगा। उनके लिए तय जगह पर ही आवारा श्वानों को भोजन देना पड़ेगा।
- सभी स्थानीय निकायों को आवारा श्वानों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाना होगा।
- श्वानों को काटने के बाद इलाज व प्रतिबंधात्मक उपाय के बारे में जनजागृति करना होगा।
- स्कूलों, अस्पतालों और हवाई अड्डे जैसे जगहों पर नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा श्वानों को दोबारा नहीं छोड़ा जा सकेगा।
- शिक्षा संस्थान, अस्पताल, क्रीडा संकुल, बस स्टैंड व डिपो, रेलवे स्टेशन परिसर मं आवारा श्वानों को तत्काल पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आवारा श्वान दोबारा वहां पर न जाए।
- राष्ट्रीय महामार्गों के छुट्टा जानवरों की समस्याओं पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सहयोग से अदालत के आदेश का पालन करना होगा।
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Created On :   11 July 2026 7:21 PM IST









