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Mumbai News: मानसिक रूप से बीमार दोस्त के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटायास कोई अपना नहीं सिवाए....

- अदालत ने युवक के अनुरोध पर दोस्त को इलाज के लिए ठाणे क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में किया भर्ती
- मानसिक रूप से बीमार वैभव साठे का कोई परिवार का सदस्य और निकटतम रिश्तेदार नहीं
- अदालत ने युवक के प्रयास की सराहना की
- न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायाधीश
Mumbai News. शीतल सिंह। एक युवक ने मानसिक रूप से बीमार दोस्त के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने उसे दोस्त का अभिभावक बनाया है। अदालत ने कहा कि हम वैभव साठे के मित्र जयदीप मराठे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। मराठे के प्रयास से यह सुनिश्चित हो सके कि उनके मित्र वैभव साठे को उचित उपचार मिले और उनकी देखभाल की जाए। यह जानकर खुशी होती है कि ऐसे लोग मौजूद हैं। डॉ. नीला गोखले की पीठ के समक्ष जयदीप मराठे की ओर से वकील केतन धवले की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के मित्र वैभव साठे के लिए एक अभिभावक और संपत्ति प्रबंधक की नियुक्ति की जाए। वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। उसकी देखभाल के लिए कोई परिवार का सदस्य और निकटतम रिश्तेदार नहीं हैं।
पीठ ने ठाणे मानसिक अस्पताल के डीन से एक मेडिकल बोर्ड गठित करने और न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। मेडिकल बोर्ड उस समय वैभव साठे की जांच नहीं कर सका, क्योंकि वैभव साठे को ठाणे के मानसिक अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। पीठ ने 30 जुलाई 2025 के आदेश के तहत मेडिकल बोर्ड से स्थानीय पुलिस की सहायता लेने का अनुरोध किया, जो बोर्ड के साथ आए। याचिकाकर्ता से भी अनुरोध किया गया कि यदि संभव हो तो वह मेडिकल बोर्ड के साथ जाए। ठाणे स्थित मानसिक अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने साठे के आवास का दौरा किया और उनकी जांच की। एजीपी ने वैभव साठे से संबंधित एक रिपोर्ट ठाणे के मानसिक अस्पताल द्वारा 5 अगस्त 2025 को जारी की। मनोरोग विभाग के पांच डॉक्टरों ने वैभव साठे की जांच की और सिफ़ारिश की कि वैभव साठे को आगे के उपचार और मूल्यांकन के लिए ठाणे के क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल (आरएमएस) में तत्काल भर्ती कराया जाना चाहिए। समिति ने कहा है कि उचित न्यायिक निर्देशों के साथ मरीज को आरएमएस में भर्ती कराया जा सकता है।
रिपोर्ट के साथ वैभव साठे जिस स्थिति में रह रहे हैं, उसकी तस्वीरें संलग्न किया। रसोई घर काम नहीं कर रहा था और पूरे घर में कचरा फैला हुआ था। पीठ ने कहा कि इस मामले को देखते हुए सचिव, डीएलएसए और कलेक्टर कार्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारी को याचिकाकर्ता के साथ वैभव साठे के घर आने का निर्देश दिया गया, जिससे वे वैभव साठे को आरएमएस ले जा सकें। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन से संबंधित पुलिस सादे कपड़ों में दोनों पक्षों के साथ जाने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर कार्यालय और सचिव, डीएलएसए का एक प्रतिनिधि वैभव साठे के घर की वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए कहा गया। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि घर की सफाई किसी व्यक्ति या हाउस कीपिंग एजेंसी के माध्यम से की जाए और उसे सील कर दिया जाए। संबंधित फ्लैट की चाबियां ठाणे के कलेक्टर द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं। पीठ ने युवक के प्रयास की सराहना की।
Created On :   8 Aug 2025 8:52 PM IST