Mumbai News: कैलाश खेर के खिलाफ दायर एफआईआर हाई कोर्ट ने किया रद्द

कैलाश खेर के खिलाफ दायर एफआईआर हाई कोर्ट ने किया रद्द
  • धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप
  • एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी

Mumbai News हाई कोर्ट ने भगवान शिव पर आधारित एल्बम ‘कैलासा झूमो रे' के ‘बबम बम' वाले गाने को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गायक कैलाश खेर के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया है।

यह शिकायत लुधियाना निवासी नरिंदर मक्कड़ ने सलेम टाबरी पुलिस स्टेशन और फिर लुधियाना में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए और 298 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि संगीत वीडियो ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

खेर की ओर से पेश वकील अशोक सरावगी और वकील अमित दुबे ने दलील दी कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि गीत खेर द्वारा गाया गया है, लेकिन गायक कोरियोग्राफी या वीडियो के निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं थे और इस प्रकार कथित धार्मिक अपमान के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने कहा कि हमें याचिकाकर्ता के वकील सरावगी की दलील में दम दिखता है।


Created On :   15 March 2025 11:43 AM IST

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