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विधान परिषद: प्लास्टिक फूल विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने महानगर पालिकाओं को मिलेगा अधिकार, स्पा सेंटर के लिए बनाई जाएगी नई नियमावली

Mumbai News. मुंबई समेत प्रदेश के शहरों में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक फूल बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए महानगर पालिकाओं को अधिकार दिए जाएंगे। प्लास्टिक फूल के पाबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विशेष अधिसूचना जारी की जाएगी। विवाह के हॉल, सभागार, बैंक्वेट हॉल को प्लास्टिक फूल का इस्तेमाल नहीं करने को नोटिस दिया जाएगा। इन जगहों पर प्लास्टिक फूल का उपयोग होने पर विवाह हॉल और बैंक्वेट हॉल मालिकों को दोषी माना जाएगा। बुधवार को विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर, राकांपा (शरद) विधायक शशिकांत शिंदे और भाजपा विधायक अमित गोरखे, राकांपा (अजित) विधायक अमोल मिटकरी ने प्लास्टिक फूल पाबंदी को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रदेश की पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि फूल समेत अन्य प्लास्टिक इस्तेमाल को लेकर अप्रैल 2025 से 2026 के बीच 1 लाख 24 हजार 783 प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। जिसमें 3 हजार 390 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करके 1 करोड़ 55 लाख रुपए का दंड वसूल किया गया है। इस कार्रवाई में 67.54 मीट्रिक टन एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक जब्त की गई है। पंकजा ने कहा कि मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
समान नागरिक संहिता पर सरकार एक महीने में स्पष्ट करें भूमिका
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर राज्य सरकार की भूमिका के बारे में संबंधित विभाग एक महीने में भाजपा विधायक परिणय फुके को लिखित उत्तर दें। विधान परिषद में उपसभापति नीलम गोर्हे ने यह निर्देश दिए हैं। गोर्हे ने कहा कि यदि संबंधित विभागों से जवाब नहीं मिलता तो मेरी अथवा सभापति राम शिंदे की अध्यक्षता में इस बारे में बैठक आयोजित की जाएगी। बुधवार को सदन में भाजपा विधायक परिणय फुके ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा उठाया था। फुके ने कहा कि उत्तराखंड के तर्ज पर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। इस पर उपसभापति ने कहा कि यह काफी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। लेकिन सरकार की ओर से मुझे अवगत कराया गया है कि यह विषय कई विभागों से संबंधित है। इसलिए इस बारे में सरकार की ओर से एकत्रित जवाब दिया जाएगा।
प्रदेश में स्पा सेंटर के लिए बनाई जाएगी नई नियमावली
प्रदेश के स्पा सेंटर के लिए अगले चार महीने में नई नियमावली बनाई जाएगी। विधान परिषद में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने यह घोषणा की। सदन में भाजपा विधायक अमित गोरखे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए पुणे के विमान नगर के स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में कदम ने कहा कि अभी दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत स्पा सेंटर शुरू करने की मंजूरी दी जाती है। लेकिन गृह विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों से भी मंजूरी आवश्यक होगी। स्पा सेंटर के नियमों को सख्त बनाने के लिए राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। यह समिति जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद स्पा सेंटर के लिए नियमावली बनाई जाएगी। कदम ने कहा कि पुणे के विमान नगर के स्पा सेंटर में थाईलैंड की महिला मिली थी। इसलिए स्पा सेंटर में महिलाओं को बुलाने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी।
वसई-विरार मनपा का सुधारित डीपी प्लान जल्द होगा तैयार- माधुरी मिसाल
वसई-विरार महानगरपालिका के सुधारित डेवलपमेंट प्लान (डीपी) को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज करने का भरोसा दिया है। नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने विधानसभा में कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर डेवलपमेंट प्लान तैयार कर घोषित किया जाएगा। मंत्री मिसाल ने बताया कि अक्टूबर 2023 में इस प्लान को तैयार करने की घोषणा की गई थी और अब तक इसके प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए गए हैं। यह मुद्दा स्थानीय विधायक राजन नाईक ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। मंत्री मिसाल ने स्पष्ट किया कि प्लान में हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना को शामिल किया गया है और भविष्य में होने वाले बदलाव भी इसमें जोड़े जाएंगे। साथ ही प्लान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि हरित पट्टों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, वसई-विरार महानगरपालिका के लिए आईएएस स्तर के आयुक्त की नियुक्ति की मांग पर भी सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी।
Created On :   18 March 2026 10:15 PM IST









